शिवपुरी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों से निषिद्ध सूची में शामिल उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योग, सेवा क्षेत्र के लिए बैंकों के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए तक एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाने के लिए आवेदन मांगे हैं।
जिला पंचायत के प्रबंधक ग्रामोद्योग ने बताया कि योजना के अंतर्गत आवेदक जिनकी आयु 18 वर्ष के अधिक है वह सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, पेनकार्ड, इकाई स्थल का जनसंख्या प्रमाण पत्र, 8वीं उत्तीर्ण की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, उद्योग से संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना के प्रावधान अनुसार आवेदक को 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत अधिकतम अनुदान राशि 8.75 लाख तक मार्जिन मनी अनुदान की पात्रता होगी। अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक खादी ग्रामोद्योग, जिला पंचायत कार्यालय, पोहरी रोड शिवपुरी में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।
Be First to Comment