शिवपुरी/ शहर में लगभग 200 अवैध तलघर निर्मित है जिनका उपयोग व्यवसायिक तौर पर हो रहा है। पूर्व में वर्ष 2016 में नगर पालिका द्वारा अवैध तलघर बनाने वालों को थोकबंद नाटिस जारी किए थे किंतु बाद में कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक ही सिमट कर रह गई और कोई भी तलघर नहीं तोड़ा गया। अवैध तलघर के मामले को लेकर शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी ने एक जनहित याचिका लगाई है और मामले में कार्रवाई किए जाने की बात कही है।
अधिवक्ता विजय तिवारी ने बताया कि उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर ने पार्किंग प्रयोजन से भिन्न बने तलघर को तोड़ने का आदेश दिया था तथा तोड़े गए समस्त अवैध तलघर को तोड़ने का समस्त व्यय भी भवन मालिकों से वसूल किया गया था। लेकिन शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र में दो सैकड़ा तलघर है इन पर नगर पालिका ने 2016 में नोटिस जारी किए थे लेकिन किसी भी तलघर को आज तक नहीं तोड़ा गया। इन तलघरों का उपयोग पार्किंग के लिए न होकर व्यवसायिक हो रहा है जो अवैध है।
शहर में विष्णु मंदिर के सामने राज पैलेस होटल, हंस बिल्डिंग के सामने न्यू ब्लॉक, पुरानी शिवपुरी फिजीकल रोड, झासी रोड, झांसी तिराहा, वायपास रोड सहित शहर में लगभग 200 अवैध तलघर बने हुए हैं जिनमें बेखौफ होकर व्यवसायिक गतिविधियां जारी है। याचिका में बताया कि तलघरों को लेकर जो 2016 में नोटिस जारी किए थे उसमें कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली कर ली गई और कार्रवाई नहीं की गई।
होटल और मैरिज हाउस संचालकों ने अवैध तलघर बनाए
याचिका में अधिवक्ता तिवारी ने बताया कि कार्रवाई न करने से शहर के वायपास रोड पर िस्थत कई होटल, मैरिज हाउस आदि में भी बड़े पैमने पर तलघरों का निर्माण कर लिया गया है एवं बीच शहर में भी कई भवन मालिकों द्वारा अवैध तलघर निर्माण करने से और उनमें व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने से आसपास के भवन स्वामियों के भवनों को संकट उत्पन्न हो गया है तथा ऐसे अवैध निर्माण से टीएनसीपी के नियमों एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों की स्पष्ट अव्हेलना हो रही है। इस निर्माण कार्य की जानकारी नगर पालिका के तत्समय के इंजीनियर एवं अधिकारियों को थी जिससे वह भी दोषी है और इन पर कार्रवाई होना चाहिए। मामले को लेकर अधिवक्ता तिवारी ने याचिका पर सुनवाई कर 7 दिन के अंदर नगर पालिका क्षेत्र में बने अवैध तलधर क विरूद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की बात कही।
Be First to Comment