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विदेश, महाराष्ट्र एवं अधिक संक्रमित क्षेत्र से आने वाले व्यक्तियों की सूचना तत्काल दें- कलेक्टर अक्षय कुमार / Shivpuri News

शिवपुरी। मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा विगत दिनों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए, कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवपुरी अक्षय कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संपूर्ण जिला शिवपुरी राजस्व सीमान्तर्गत आदेश पारित किया है। जिसमें विदेश से, महाराष्ट्र एवं अधिक संक्रमित क्षेत्र से आने वाले व्यक्तियों को शहर में आने की सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम, कोविड कमांड कंट्रोल रूम के नंबर 1075, 104 एवं 07492-230700 पर देना अनिवार्य होगा तथा उन्हें स्वयं का कोरोना टेस्ट अनिवार्य रूप से करवाना होगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेगा। जिसमें जिले में किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, फाग उत्सव, मिलन समारोह, कोई भी प्रदर्शन, मेलों का आयोजन, धरना आदि का बिना पूर्व अनुमति के आयोजन प्रतिबंधित रहेगा, ऐसे सभी सांस्कृतिक, वैवाहिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन आदि कार्यक्रम जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति शामिल होना संभावित है, उक्त कार्यक्रम संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेकर ही किये जा सकेंगे। दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालक अपने प्रतिष्ठान एवं दुकान पर स्वयं मास्क लगाएंगे एवं मास्क लगाकर आने वाले ग्राहकों को ही सामग्री विक्रय की जाएगी, इस आशय का एक फ्लेक्स बैनर स्टीकर दुकान एवं प्रतिष्ठान के बाहर लगाएंगे तथा दुकान एवं प्रतिष्ठान पर ग्राहकों के लिये निःशुल्क मास्क, सेनेटाइजर की व्यवस्था करेंगे और इस आशय का बोर्ड भी लगाएंगे, दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रस्सी एवं चूने से गोले बनाये जाकर कराया जाएगा। शासन के निर्देशों का पालन करना एवं करवाना संबंधित प्रतिष्ठान संचालक का उत्तरदायित्व होगा। 

सभी सार्वजनिक स्थलों, कार्य-स्थलों और परिवहन के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। उल्लंघन की दशा में चालानी कार्यवाही की जाएगी। कोचिंग संस्थान कुल क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ संचालित किए जाएगें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका, नगर पंचायत अमले द्वारा सक्रमण से बचाव के उपायों जैसे मास्क लगाने व सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने का लाउड-स्पीकर के माध्यम से निरंतर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। पुलिस द्वारा चैराहे पर लाउड-स्पीकर से उद्घोषणा की जाएगी।

विशेष एवं विषम परिस्थिति में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपनी अधिकारिता अंतर्गत संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस से आवश्यक परामर्श कर आवश्यक छूट अनुमति जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होंगे, जिसकी पूर्व सूचना जिला दण्डाधिकारी को प्रदान करना आवश्यक होगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं एपिडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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