-कोर्ट में महिला ने दिए थे धारा 164 के तहत बयान
शिवपुरी ब्यूरो। अमोला थाना पुलिस ने ग्राम नया गांव के एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सरपंच एवं उसके भाई पर दर्ज किया था। इसके बाद महिला ने कोर्ट में जब 164 के बयान दिए तो कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में बलात्कार का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने आरोपी सरपंच व उसके भाई पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार बीते रोज नया गांव सरपंच राघवेंद्र जाटव ने एक 35 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म कर दिया था। जब महिला ने विरोध किया तो सरपंच व उसके भाई धारा सिंह ने मिलकर महिला के पति के साथ जमकर मारपीट कर दी। पीडि़ता जब पुलिस मेें पहुंची तो पुलिस ने छेड़छाड़ की कायमी कर मामले को चलता कर दिया। इसके बाद पीडि़ता के बयान करैरा कोर्ट में हुए। जिसमें उसने अपने साथ बलात्कार होने की बात कही। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में दुष्कर्म की धारा जोडऩे का आदेश दिया। जिसका पालन करते हुए पुलिस ने आरोपियों पर बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया।
इनका कहना है-
हमारे समक्ष छेड़छाड़ की बात सामने आई थी। उसी आधार पर कायमी की गई थी। इसके बाद कोर्ट में पीडि़ता के बयान हुए उसमें बलात्कार की बात सामने आने पर संबंधित धारा जोड़ दी गई है।
अमित चर्तुवेदी, थाना प्रभारी अमोला
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