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नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई को, समझौता योग्य प्रकरणों का होगा निराकरण / Shivpuri News

 

शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई (द्वितीय शनिवार) को किया जाएगा। जिसमें सभी प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों जैसे सिविल, फौजदारी, विद्युत, परिवार विवाद, श्रम, मोटर दुर्घटना, भू-अर्जन एवं राजस्व आदि का आपसी राजीनामा एवं समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा।

डीआर भवन शिवपुरी में आज प्रधान जिला न्यायाधीश विनोद कुमार ने इसी क्रम में समस्त जिला न्यायाधीशगण एवं बीमा कंपनियों के अधिवक्ताओं के साथ उक्त लोक अदालत को सफल बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्त अधिवक्तागण अपने-अपने पक्षकारों के क्लेम प्रकरणों को तैयार कर उक्त लोक अदालत के माध्यम से लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही करें।

जिला विधिक सहायता अधिकारी शिखा शर्मा ने बताया कि चैक बाउंस, धन रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर आदि के वाद पूर्व मामलों (प्रीलिटिगेशन स्तर पर) का निराकरण भी किया जाएगा। इसके साथ ही नेशनल लोक अदालत में विद्युत तथा नगरपालिका के जलकर एवं सम्पत्ति कर के न्यायालय में लंबित प्रकरणों तथा ऐसे मामले जोकि न्यायालय में लंबित नहीं है अर्थात प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व मामले) प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा। इसके साथ ही बैंक, विद्युत विभाग तथा नगरपालिका से संबंधित प्री लिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे पक्षकार जोकि 10 जुलाई 2021 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरण का निराकरण कराना चाहते हैं, अपने नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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