तहसील कोलारस में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन में एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनोद कुमार के मार्गदर्शन में शनिवार को तहसील कोलारस में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में मध्यस्थता नेशनल लोक अदालत, निःशुल्क विधिक सहायता, पॉस्को एक्ट, पीढित प्रतिकर, कन्या भ्रूण हत्या, राष्ट्रीय एड्स हेल्प लाईन नम्बर 1097, महिलाओं की शिक्षा एवं रोजगार, लैंगिक समानता, ऑनर किलिंग, लिंग परीक्षण एवं जांच निवारण अधिनियम आदि के संबंध में जनसामान्य को जानकारी दी गई।
प्रधान जिला न्यायाधीश विनोद कुमार द्वारा अधिवक्ता एवं पक्षकारों से मध्यस्थता के जरिये प्रकरण को निराकृत करने के संबंध में जानकारी देते हुये कहा कि कई बार छोटी-छोटी वजहों से मामला बहुत बिगड़ जाता है और परिवार टूट जाते हैं, ऐसे में एककुशल मध्यस्थ दोनों पक्षकारों के मध्य वार्ता सेतु बनकर विवाद को सदैव के लिये खत्म कर सकता है तथा किसी का कोई न्यायालयीन प्रकरण जो सिविल अथवा राजीनामा योग्य प्रवृत्ति का है तो उसे 11 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया जा सकता है।
जिला न्यायाधीश अर्चना सिंह द्वारा अधिवक्तागण एवं पक्षकारों को पीढ़ित प्रतिकर योजना के बारे में बताया कि यदि किसी अपराध से पीढित व्यक्ति जिसकी हत्या हो गई हो या शरीर में 40 प्रतिशत से अधिक स्थायी निशसक्तता हो गई हो तो उसके आश्रितों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर प्रदान किया जाता है, इसके अतिरिक्त बलात्कार, अवयस्क बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध अथवा एसिड अटैक से कुरूपता होने पर भी पीढिता को प्रतिकर राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण की धारा 12के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के सभी लोग निःशुल्क रूप से विधिक सहायता अर्थात् कानूनी सलाह एवं केस लड़ने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। उक्त शिविर के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति कोलारस अनुराग सिंह कुशवाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पूजा वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आरती रतौनिया, अभिभाषक संघ के कोलारस अध्यक्ष घुमन सिंह दांगी, अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे।
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