शिवपुरी। करैरा अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने ग्राम बम्हारी निवासी अजब उर्फ रामजीलाल को अपने मित्र कल्लू उर्फ रामकिशन की हत्या करने व शव को छिपाने के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 6 मार्च 2018 को आरोपी अजय उर्फ रामजीलाल अपने दोस्त कल्लूल उर्फ रामकिशन को खाना खिलाने की बात कहकर शाम के समय घर से बुलाकर ले गया था रास्ते में आरोपी ने अपने दोस्त की हत्या कर दी थी, पुलिस को भ्रमित करने के उद्देश्य से शव को हरदौल मोहल्ले में िस्थत कुएं के पास फेक कर फरार हो गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना उपरांत आरोपी के खिलाफ हत्या का प्ररकण कायम कर सुनवाई के लिए मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाहों और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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