शिवपुरी। न्यायालय विनोद कुमार मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण शिवपुरी ने बस हादसे में शिक्षक की मौत के प्रकरण में ब्याज सहित क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का फैसला दिया है। चालक, बस मालिक और बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के ब्याज सहित 74 लाख रुपए देने हैं। मामले में पैरवी एडवोकेट सुरेश धाकड़ ने की।
अभियोजन के अनुसार शिक्षक मोहनसिंह कुशवाह 26 मार्च 2019 की रात 8 बजे पोहरी बस स्टैंड शिवपुरी पर बस से उतर रहा था, तभी चालक ने तेजी एवं लापरवाही से बस चला दी और पहिए के नीचे आने से मोहनसिंह की मौत हो गई। मृतक के परिजन ने कोर्ट में 1.10 करोड़ की क्षतिपूर्ति दिलाने का वाद दायर किया था।
कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि चालक मुमताज खान पुत्र सुलेमान खान निवासी मोमिन मोहल्ला पुरानी शिवपुरी, मालिक सीमा अरोरा पत्नी राजकुमार निवासी 18 विनय नगर सेक्टर नंबर-2 ग्वालियर और शाखा प्रबंधक दिन न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड महल कॉलोनी शिवपुरी निर्णय से 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि 66 लाख 74 हजार 261 रू. अदा करे। क्षतिपूर्ति राशि में से 40 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी जशोदा बाई और 20-20 प्रतिशत राशि बेअे खुशवंत सिंह, धीरेंद्र व मृतक की मां ग्यासो बाई को दी जाए। क्षतिपूर्ति राशि पर आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 15 जुलाई 2019 से अदायगी आज दिन तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी तीनों अनावेदकों को चुकाना होगा।
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