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शिवपुरी के तत्कालीन एडीएम जेडयू शेख को 5 साल, बाबू को 4 साल की सजा, खदान मामले में ली थी रिश्वत / Shivpuri News

शिवपुरी। शिवपुरी में एडीएम रहे जेडयू शेख और एक बाबू ने आज से पांच साल पहले खदान लीज के मामले में 15 हजार की रिश्वत ली थी। इस रिश्वत कांड में लोकायुक्त पुलिस ने शेख व बाबू राठौर को रंगे हाथों पकड़ लिया था और मामला कोर्ट में चला। यहां सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश राधााकिशन मालवीय की अदालत ने एडीएम शेख व बाबू राठौर को 5 साल की सजा से दंडित किया है।

बता दें कि शेख का नाम आईएएस अवार्ड के लिए प्रस्तावित था। इसी बीच भौंति निवासी दिवाकर अग्रवाल ने शिवपुरी कलेक्ट्रेट में एक खदान की लीज के लिए आवेदन किया था। इसके लिए खनिज शाखा के क्लर्क गोपाल राठौर ने रिश्वत मांगी थी। दिवाकर को बताया गया था कि इसके लिए एडीएम जेडयू शेख को भी हिस्सा देना है। इस मामले को लेकर दिवाकर ने लोकायुक्त में शिकायत की। जिस पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त टीम ने रिश्वत की पहली किश्त 15 हजार रुपए दिवाकर को केमीकल लगाकर दिए। जब दिवकर एडीएम के पास रुपए देने के लिए गए उसी समय लोकायुक्त की टीम भी मौके पर पहुंच गई और एडीएम तथा बाबू को हिरासत में ले लिया।

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