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कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह द्वारा धारा 144 के तहत नाईट कर्फ्यू का आदेश जारी / Shivpuri News


शिवपुरी /
कोरोना महामारी से शिवपुरी जिले के निवासियों के संक्रमण से बचाव एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह द्वारा संपूर्ण जिले की राजस्व सीमान्तर्गत आगामी आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के तहत जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 05 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। नाईट कर्फ्यू के दौरान समस्त औद्योगिक इकाइयों, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, मेडिकल शॉप खोले जा सर्केंगे। नाईट कर्फ्यू के दौरान अंतर्राज्यीय, अंतर जिला परिवहन कर रहे यात्री एवं सेवाओं अथवा मालवाहक वाहनों का परिवहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवायें हैं। समस्त शासकीय सेवक अनिवार्यतः कोविड-19 की दोनों डोज़ लें, समस्त कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिसके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गये है तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करें। समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत शिक्षक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक के आयु के छात्र-छात्राओं को अनिवार्यतः दोनों टीके लगवाना प्राचार्य अथवा संचालक सुनिश्चित करें। समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टाफ को दोनों टीके लगवाने उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। घर से बाहर निकलने पर कोविड अनुकूल व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का प्रयोग आदि का पालन सुनिश्चित किया जाए। मास्क न लगाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अनिवार्यतः कोविड-19 टीके की दोनों डोज ले। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसिएशन अथवा मॉल प्रबंधन अथवा मेला आयोजक सुनिश्चित करें।

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं एपिडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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