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गर्भपात संबंधी दवाई मेडिकल स्टोर से बिना प्रशिक्षित चिकित्सक के पर्चे के ना दी जाए – डॉक्टर एएल शर्मा / Shivpuri News

शिवपुरी। MTP (चिकित्सकीय गर्भपात समापन) अधिनियम1971 संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक का आयोजन सीएमएचओ कार्यालय में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ए एल शर्मा की अध्यक्षता में हुई| 

 

एमटीपी एक्ट महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात समापन उपलब्ध कराने का अधिकार देता है |यह सेवा सरकारी अस्पतालों मैं निशुल्क एवं मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में भी सशुल्क उपलब्ध रहती है| सुरक्षित गर्भपात सेवाएं स्त्री रोग विशेषज्ञ या प्रशिक्षित चिकित्सक ही दे सकता है| बैठक में सदस्यों को एमटीपी अधिनियम से अवगत कराया गया| निजी चिकित्सालय को पंजीयन के लिए आमंत्रण के संदर्भ में निर्णय लिया गया| गर्भपात संबंधी सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिले प्रत्येक विकासखंड में कम से कम एक संस्था पर प्रशिक्षित चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बारे में चर्चा हुई| राज्य शासन के फरवरी माह 2021 में जारी निर्देशों के तहत पहली डीएलसी समिति की बैठक आयोजित हुई जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एएल शर्मा, स्त्री रोग चिकित्सक डॉ नीरजा शर्मा, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर नेत्र चिकित्सक डॉक्टर एसके पौराणिक, शक्तिशाली महिला संगठन के डायरेक्टर श्री रवि गोयल, जिला स्वास्थ्य अधिकारी-1डॉ एमएस चौहान DHO-2 डॉक्टर गुप्ता जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री शीतल व्यास, एवं जिला M&E अधिकारी जिनेंद्र जैन उपस्थित थे| बैठक का समन्वय एवं संचालन विवेक जैन उप क्षेत्रीय समन्वयक चाय(Clinton Health Access Initiative) के द्वारा किया गया| 

 

साथ ही 3 सदस्य समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया जो समय-समय पर एक साथ जाकर एमटीपी की सेवाओं के संदर्भ में प्राइवेट एवं शासकीय चिकित्सालय में निरीक्षण भी करेंगे| गर्भपात संबंधी दवाई मेडिकल स्टोर से बिना प्रशिक्षित चिकित्सक के पर्चे के ना दी जाए इसके संबंध में भी पत्र जारी करने के विषय में निर्णय लिया गया| गर्भपात समापन उपलब्ध कराने का अधिकार देता है |यह सेवा सरकारी अस्पतालों मैं निशुल्क एवं मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में भी सशुल्क उपलब्ध रहती है| सुरक्षित गर्भपात सेवाएं स्त्री रोग विशेषज्ञ या प्रशिक्षित चिकित्सक ही दे सकता है| बैठक में सदस्यों को एमटीपी अधिनियम से अवगत कराया गया| निजी चिकित्सालय को पंजीयन के लिए आमंत्रण के संदर्भ में निर्णय लिया गया| गर्भपात संबंधी सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिले प्रत्येक विकासखंड में कम से कम एक संस्था पर प्रशिक्षित चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बारे में चर्चा हुई|

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