शिवपुरी। शहर के सिटी कोतवाली पुलिस ने राजेश्वरी रोड़ निवासी कमलेश शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपी ने अपने स्वामित्व के प्लॉट को 2016 में फरियादी अजय भास्कर को 6 लाख रूपए में बेच दिया था और जिसकी रजिस्ट्री भी सम्पन्न हो गई थी।
लेकिन इसके बाद विक्रेता कमलेश शर्मा ने उसी प्लॉट को तीन साल बाद वर्ष 2019 में धीरज धाकड़ को बेच दिया था। जिसकी शिकायत पहले क्रेता अजय भास्कर ने जनसुनवाई में की और इसके बाद कोतवाली पुलिस ने इस मामले में आरोपी विक्रेता कमलेश शर्मा के विरूद्ध भादवि की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया।
शांति नगर निवासी अजय भास्कर पुत्र नाथूराम भास्कर ने जानकारी देते हुए बताया कि नमो नगर में उसने कमलेश शर्मा से 30 वाई 50 का एक प्लॉट वर्ष 2016 में खरीदा था। जिसका भुगतान उसने आरोपी को 6 लाख रूपए किया और उसकी रजिस्ट्री कराई। इसके बाद उसने प्लॉट के चारों तरफ बाउंड्रीवाल कराई और उसके बाद वह निश्चिंत हो गया।
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