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ट्रैक्टर-ट्रॉली से खाद्यान्ना का परिवहन किया तो ट्रांसपोर्टर होंगे जिम्मेदार, होगी कार्रवाई / Shivpuri News

शिवपुरी।  खाद्यान्ना के परिवहन में ट्रैक्टर-ट्रॉली से परिवहन को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी नियमों को तोड़कर ट्रांसपोर्टर इनका ही उपयोग कर रहे हैं। जबकि नागरिक आपूर्ति निगम ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसे लेकर अब जिला प्रबंधन भी सख्त हुआ है और जिला आपूर्ति अधिकारी विपिन पटेल ने पत्र लिखकर सभी परिवहनकर्ताओं को चेताया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि पीडीएसी खाद्यान्ना के परिवहन के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग करना प्रतिबंधित है। इसके बाद भी यदि किसी ट्रांसपोर्टर द्वारा इनसे परिवहन किया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी जिसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। साथ ही उनसे ऐसी दुकानों की सूची भी मांगी गई है जहां पर छोटे वाहनों से भी परिवहन का कार्य नहीं हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर के अंक में नईदुनिया ने इस मुद्दे को उठाया था। इसमें बताया था कि किस तरह से महीने के 30 लाख रुपये की बचत करने के लिए ट्रांसपोर्टर नियम तोड़ रहे हैं। इसे लेकर स्थानीय परिवहनकर्ताओं में भी रोष पनप रहा था। उल्लेखनीय है कि ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कृषि उपकरण के अंतर्गत कराया जाता है जिस पर शुल्क नहीं देना होता है। ऐसे में नियमानुसार इसका उपयोग भी कृषि कार्य के लिए ही किया जाना चाहिए। इसका बीमा और फिटनेस भी नहीं होती है। ऐसे में यदि ट्रैक्टर से कोई हादसा होता है तो सामने वाले को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसका नुकसान परिवहन विभाग को भी है।

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