शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 दिसम्बर (द्वितीय शनिवार) को किया जएगा। इस लोक अदालत में सभी प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों जैसे सिविल, फौजदारी, विद्युत, परिवार विवाद, श्रम, मोटर दुर्घटना, भू-अर्जन एवं राजस्व आदि का आपसी राजीनामा एवं समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अर्चना सिंह ने बताया कि इस लोक अदालत में चैक बाउन्स, धन रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत, सम्पत्ति कर एवं जल कर आदि के बाद पूर्व मामलों (प्रीलिटिंगेशन स्तर पर) का निराकरण भी किया जाएगा। इसके साथ ही नेशनल लोक अदालत में विद्युत विभाग तथा नगरपालिका के न्यायालय में लंबित प्रकरणों, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व मामले) प्रकरणों के निराकरण में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही नेशनल लोक अदालत में निराकृत होने वाले समस्त लंबित प्रकरणों में न्यायशुल्क वापस किये जाने का प्रावधान है।
ऐसे पक्षकार जोकि दिनांक 11 दिसम्बर (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरण का निराकरण कराना चाहते हैं, अपने नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Be First to Comment