शिवपुरी। कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नई गाइड लाइन जारी की गई है। नई गाइड लाइन के तहत कलेक्टर अक्षय कुमार ने जो आदेश जारी किए हैं उसके अनुसार राजनीतिक, खेल, सामाजिक, मनोरंजर, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले, धार्मिक चल समारोह आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होने की संभावना है पूर्णत: प्रतिबंध रहेंगे।
कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल में पचास प्रतिशत सीमा तक संचालित किए जाएंगे एवं 15 अक्टूबर से 100 प्रतिशत क्षमता सेसंचालित किए जा सकेंगे।
धार्मिक स्थल, पूजा स्थल पर चास प्रतिशत की सीमा तक श्रद्धालु मौजूद रह सकेंगे। सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंगमॉल, जिम अपने नियत समय तक खुले रह सकेंगे। सिनेमा घर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे। नगरीय क्षेत्रों में रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं शादी समारोह में रात 10 बजे तक ही बैंडबाजे बज सकेंगे। अंर्तराज्यीय तथा राज्य के अंदर व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा।
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