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11 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंधित बैठक आयोजित / Shivpuri News

शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी नेशनल. लोक अदालत का आयोजन 11 सितम्बर 2021 द्वितीय शनिवार) को किया जाएगा। इसी क्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनोद कुमार की अध्यक्षता में गत दिवस विद्युत विभाग के अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत विभाग के मुकदमापूर्व प्रकरण तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये।

नेशनल लोक अदालत में सभी प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों जैसे सिविल, फौजदारी, विद्युत, परिवार विवाद, श्रम, मोटर दुर्घटना, भू-अर्जन एवं राजस्व आदि का आपसी राजीनामा एवं समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा चेक बाउंस, धन रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर आदि के वाद पूर्व मामलों (प्रीलिटिगेशन स्तर पर) का निराकरण भी किया जाएगा।

इसके साथ ही नेशनल लोक अदालत में विद्युत तथा नगरपालिका के जलकर एवं सम्पत्ति कर के न्यायालय में लंबित प्रकरणों तथा ऐसे मामले जोकि न्यायालय में लंबित नहीं है अर्थात प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व मामले) प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा। इसके साथ ही बैंक, विद्युत विभाग तथा नगरपालिका से संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे पक्षकार जोकि दिनांक 11 सितम्बर, 2021 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरण का निराकरण कराना चाहते हैं, अपने नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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