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रिश्वत लेने वाले प्रधान आरक्षक को 5 साल की कैद / Shivpuri News

खोड़ चौकी में जमानत पर छोड़ने के एवज में लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा था

 
शिवपुरी। न्यायालय आरके मालवीय जिला शिवपुरी ने 5 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में प्रधान आरक्षक को पांच साल की कैद और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी हजारीलाल बैरवा ने की।

अभियोजन के अनुसार आवेदक रामप्रकाश लोधी पुत्र घनश्याम लोधी निवासी गणेशखेड़ा ने 7 नवंबर 2016 को ग्वालियर लोकायुक्त एसपी को आवेदन दिया था कि 17 अक्टूबर 2016 को उसके परिवार वालों का झगड़ा गैबू लोधी आदि से हो गया था। जिसकी रिपोर्ट पर से दोनों पार्टियों के विरुद्ध पुलिस चौकी खोड़ थाना भौंती में केस कायम हो गया है। चौकी खोड़ पर पदस्थ प्रधान आरक्षक पोपटलाल ने आवेदक पक्ष के लोगों को जमानत पर छोड़ने के लिए 10 हजार रुपए की मांग की है। लोकायुक्त पुलिस ने आवेदक को एक रिकार्डर दिया और आवेदक ने 8 नवंबर को पुलिस चौकी खोड़ में सुबह 9 बजे आरोपी प्रधान आरक्षक से रिश्वत लेने देने की बात की और उसे वाॅयस रिकार्डर में टेप कर लिया। 9 नवंबर को लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर ने आरोपी को पुलिस चौकी खोड़ में 5 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

न्यायालय ने आरोपी प्रधान आरक्षक पोपटलाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड, धारा 13(1) डी, 13(2) में 5 साल के सश्रम कारावास और 7 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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