प्रेस नोट 1
नाबालिक से अश्लील हरकत करने के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी हरिसिंह पिता जगन्नाथ जाटव निवासी पचावदा थाना शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार नाबालिक पीडिता अपनी दीदी के साथ घर के अंदर सो रही थी। तभी पीडिता का परिचित आरोपी हरिसिंह उसके पास आया और उसके साथ बुरी नियत से अश्लील हरकत करने लगा। पीडिता ने अपनी दीदी को जगाया तो आरोपी ने अश्लील गाली गलोच की और जान से मारने की धमकी दी। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट शुजालपुर सिटी पर की । आज दिनांक 11/08/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
प्रेस नोट 2
चोरी के आरोपी का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार
शाजापुर। शैलेन्द्रे जीनवाल एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्री महेश कुमार माली द्वारा आरोपी सोनू उर्फ सुनील पिता बजेसिंह गुर्जर उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम हरणगांव का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया। फरियादी पवन राठौर ने थाना लालघाटी पर रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके ट्रक में से सोयबीन तेल के 6 केन अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गये थे। उक्त प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी को आज दिनांक 11/08/2020 को गिरफ्तार कर पुलिस रिमाण्ड हेतु न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का दिनांक 12/08/2020 तक पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया। जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
प्रेस नोट 3
नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी अजय पिता भारतसिंह उम्र 19 वर्ष निवासी टिटवास का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 09/06/2020 को नाबालिक पीडिता सुबह 09 बजे जंगल में शौच के लिए गई थी। आरोपी अजय पीछे से आया और उसे पकड लिया और उसके साथ गलत काम किया। आरोपी पीडिता से बोला की यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दुंगा। इससे पहले भी आरोपी ने पीडिता के साथ कई बार गलत काम किया और पीडिता को बोला था कि, मेरे पास तेरा फोटो है तेरे पापा को भेज दुंगा और तेरे छोटे भाई को जान से खत्म कर दुंगा। पीडिता ने डर की वजह से घटना की बात अपने घर पर किसी को नही बताई। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी पर की थी। आज दिनांक 11/08/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
प्रेस नोट 4
दुष्कर्मी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र पिता विक्रम सिंह मेवाडा उम्र 22 वर्ष निवासी झाडला शुजालपुर मंडी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 08/07/2020 को रात करीब 08 बजे नाबालिक पीडिता बिना बताये घर से कही चली गई थी। शंका के आधार पर फरियादी ने आरोपी धर्मेन्द्र के विरूद् पीडिता को बहला फुसला कर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की थी। विवेचना के दौरान पीडिता को दस्तयाब किया गया। पीडिता ने विवेचना के दौरान अपने कथन मे बताया की, आरोपी ने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना गलत काम किया। आरोपी को गिरफतार कर दिनांक 01/08/2020 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया था। आज दिनांक 11/08/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
प्रेस नोट 5
अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी 1.पीरूलाल ऊर्फ पीरू पिता देवीसिंह उम्र 42 वर्ष
2. संतोष पिता गोपाल उम्र 35 वर्ष
निवासीगण कनाडिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 15/07/2020 को आबकारी उप निरीक्षक मीनाक्षी बोरदिया के द्वारा उसे मिली मुखबिर से सूचना पर जेठडा जोड से अरनिया रोड पर कार्यवाही करते हुये एक मोटरसायकिल बिना नंबर प्लेट लगी पर आरोपीगण से उक्त गाडी पर बीच में रखे जूट के बोरे में 6 पेटी देशी मदिरा प्लेन पाव कुल 300 क्वाटर कुल 54 बल्क लीटर शराब जप्त की ओर उन्हे गिरफतार कर दिनांक 16/07/2020 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया था। तब से आरोपीगण जेल में है। आज दिनांक 11/08/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
प्रेस नोट 6
आरोपी को जेल भेजा
शाजापुर । न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी राजेश पिता हरीभजन मीणा निवासी कांकरिया का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
संजय मोरे सहायक जिला मीडिया प्रभारी शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 9 अगस्त 2020 को फरियादी चांद सिंह अपनी दुकान पर आया तो उसे शटर का ताला टूटा हुआ मिला। उसने दुकान के अंदर जाकर देखा तो उसे सामान नहीं दिखा । रात के समय कोई अज्ञात चोर सामान चुराकर ले गया था। जिसकी रिपोर्ट उसने थाना कालापीपल पर की थी। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर आज दिनांक 11 अगस्त 2020 को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया । जहां से उसका जेल वारंट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
प्रेस नोट 1
तलवार से मारकर गंभीर उपहति कारित करने वाले आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्त ।
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी सुदेश पिता महेश विलवान उम्र 24 वर्ष निवासी शुजालपुर सिटी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 14/06/2020 को रात्री 08 बजे फरियादी अक्षय, वाल्मिकीपुरा शुजालपुर गया था। वहा उसे आरोपी सुदेश मिला । आरोपी ने उधार दिये 500 रूपये फरियादी से मांगे तो फरियादी ने कहा पैसे अभी नहीं है। सुदेश ने उसे गालिंया दी ओर बोला की पैसे वापस नहीं करने की बनती तो उधार क्यों लेता है। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसे जमीन पर पटक दिया जिससे फरियादी को पीठ पर चोंट लगी। इतने में आरोपी के पिता महेश, भाई सोनू और छोटू आ गये। महेश व सोनू के हाथ में तलवार थी। आरोपी सुदेश ने छोटू से तलवार ली और छोटू और सोनू ने फरियादी को पकड लिया और सुदेश व महेश ने तलवार मारी जिससे फरियादी के सिर में चोंट आई और खून निकलने लगा। फरियादी के चिल्लाने पर कालू चन्देल ने उसका बीच-बचाव किया। पुलिस द्वारा फरियादी के बताये अनुसार सिविल अस्पताल शुजालपुर मण्डी में देहाती नालशी लेखबद्ध की। देहाती नालशी के आधार पर थाना शुजालपुर मण्डी पर अपराध पंजीबद्ध किया। अनुसंधान के दौरान धारा 326 भादवि का इजाफा किया गया। दिनांक 09/07/2020 को आरोपी सुदेश को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया जंहा से उसे जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया था। तब से आरोपी जेल में है। आज दिनांक 13/08/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
प्रेस नोट 2
दहेज लोभियो को भेजा जेल
शाजापुर।जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण
1.इरशाद पिता सत्तार बैग उम्र 29 वर्ष
2. इमरान पिता सत्तार बैग उम्र 28 वर्ष
3.इकरार पिता सत्तार बैग उम्र 32 वर्ष
4. सलमा बी पति सत्तार बैग उम्र 33 वर्ष
5.हसीना बी पति इकरार बैग उम्र 32 वर्ष
निवासीगण बंजीपुरा शुजालपुर सिटी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 30/07/2020 को थाना शुजालपुर सिटी पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था । जांच मे मृतिका के मायके पक्ष के लोग पिता शरीफ खॉन, मॉ मेराज बी, भाई समीर खॉन, बहन मुस्कान, चाचा यासीन खॉन ने कथन मे बताया कि, आरोपीगण दहेज में कुछ नही लाने एवं प्लाट खरीदने लिए पैसो की मांग कर मृतिका के साथ मारपीट करते थे। मृतिका को दो लडकी होने से लडका नही होने का ताना देकर शारीरिक एवं मानसिंक रूप से प्रताडित करते थे । उससे बार-बार दहेज मे पैसो की मांग करते थे। थाना शुजालपुर सिटी पर आरोपीगण के विरूद अपराध कायम किया गया। आरोपीगण को गिरफतारकर आज दिनांक 13/08/2020 को सक्षम न्यायालय मे पेश किया गया। जहां से उनका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालुपर भेजा गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
प्रेस नोट 3
लोक अभियोजक बने सामाजिक परिवर्तन का साधन –
श्री पुरूषोत्तम शर्मा
ड्रग्स के प्रकरणों हेतु लोक अभियोजन बनायेगा टास्क फोर्स
म.प्र. लोक अभियोजन ने आज दिनांक 13.08.2020 को ऑनलाईन वेबिनार के माध्यम से एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 पर प्रशिक्षण आयोजित किया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, प्रशिक्षण में श्री पुरूषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. मुख्य अतिथि रहे। साथ ही श्री जी.जी. पाण्डे व आई.जी. नारकोटिक्स इन्दौर विशेष अतिथि, श्री उमेश श्रीवास्तव अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर मुख्य वक्ता, श्री अशोक सोनी, सेवा निवृत्त डी.डी.पी. एवं मोहम्मद अकरम शेख म0प्र0 राज्य समन्वयक एन.डी.पी.एस. एक्ट/जिला अभियोजन अधिकारी इंदौर, विषय विशेषज्ञ रहे।
श्रीमती मौसमी तिवारी, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी, संचालनालय लोक अभियोजन मप्र द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा मोहम्मद अकरम शेख म0प्र0 राज्य समन्व्यक एन.डी.पी.एस. एक्ट/ डीपीओ इंदौर द्वारा तैयार की गई तथा कार्यक्रम का संचालन भी किया गया। प्रशिक्षण में शाजापुर जिले सहीत म0प्र0 लोक अभियोजन विभाग के 650 से अधिक अभियोजन अधिकारी सम्मिलित हुए।
प्रशिक्षण के उदघाटन सत्र में श्री शेख द्वारा सभी अतिथिगण एवं वक्तागण का स्वागत् किया गया तथा परिचय दिया गया।
प्रशिक्षण के मुख्य अतिथि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. ने अपने उद्बोधन में ड्रग्स के व्यवसाय के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा करते हुए बताया कि यह अपराध अत्यंत गंभीर अपराध हैं क्योंकि यह किसी राष्ट्र के आने वाली पीढ़ी को ही समाप्त करने की ताकत रखता है तथा उन्होंने अपने रुचिकर उद्बोधन में सत्य घटनाओं का उदाहरण देते हुए इस अपराध से जुड़े धन व साजिश को समझाते हुए अपराध की गंभीरता पर प्रकाश डाला। अपने वक्तव्य में आप ने व्यक्त किया कि इन अपराधों के उचित निराकरण हेतु अनुसंधान के समय से ही पुलिस को अभियोजन अधिकारी से सहायता प्राप्त कर उचित रूप से एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए सबूत जुटाने होंगे उन्होंने श्री अकरम शेख राज्य समन्वयक एन.डी.पी.एस. एक्ट को मध्य प्रदेश में एक टास्क फोर्स गठित करने के लिए निर्देशित किया जो कि अपने-अपने जिले में अनुसंधान में पुलिस को उचित विधिक राय प्रदान करेंगे व प्रकरण की उचित स्क्रूटनी करेंगे। उन्होंने अपने उद्बोधन में इस बात पर भी जोर दिया कि मध्य प्रदेश लोक अभियोजन को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन का साधन बनना होगा। श्री शर्मा ने अपने उद्बोधन में (एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985) के बारे में बताते हुए कहा कि यह अधिनियम दिनांक 14.11.1985 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम की धारा 8 के द्वारा स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थां के संबंध में प्रत्येक प्रकार के संव्यवहार को प्रतिबंधित किया गया है अर्थात् कोका, कैनेबिस हेम्प, अफीम का किसी भी मात्रा में क्रय, विक्रय, कब्जा, आयात, निर्यात, परिवहन आदि नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत् तीन प्रकार की मात्रा निर्धारित की गई है, अल्प मात्रा, मध्य मात्रा एवं व्यापारिक मात्रा और इस मात्रा के आधार पर ही दण्ड का निर्धारण किया जाता है कि उस अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अल्प मात्रा वाले अपराधों का विचारण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा किया जाता है और मध्य एवं व्यापारिक मात्रा वाले अपराधों का विचारण विशेष न्यायालय द्वारा किया जाता है।
वर्तमान में म0प्र0 के हर जिले में विशेष न्यायालय का गठन किया जा चुका है जिनमें लगभग 3572 प्रकरण लंबित है। वर्तमान में म0प्र0 के प्रमुख जिलों के विशेष न्यायालयों में अभियोजन का संचालन रेगुलर कैडर द्वारा किया जा रहा है तथा शेष जिलों में जीपी/एजीपी अभियोजन का संचालन कर रहे हैं। मेरे द्वारा म0प्र0 शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया है कि व्यापारिक एवं मध्य मात्रा वाले अपराधों को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा जाए, जिसमें रेगुलर कैडर के अधिकारी द्वारा पैरवी की जाएगी जिससे ऐसे प्रकरणों में सजा का प्रतिशत बढाया जा सकेगा।
श्री शर्मा ने यह भी कहा कि एन.डी.पी.एस. एक्ट में आरोपी की दोषसिद्धि आवश्यक है क्योंकि जो अपराधी इस अधिनियम के अंतर्गत् अपराध कर रहें हैं वह वास्तव में नशे का कारोबार कर अन्य अपराधों को भी जन्म दे रहें हैं। वर्तमान में जो जघन्य अपराध किए जा रहें हैं वह नशा करने के उपरांत ही किए जा रहे हैं और जब व्यक्ति को नशे की लत लग जाती है तो वह अपने नशे की पूर्ति के लिए भी अपराध करता है।
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरे द्वारा मोहम्मद अकरम शेख, डीपीओ इंदौर को संपूर्ण राज्य हेतु एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों के प्रभावी निराकरण हेतु ''राज्य समन्वयक'' बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री शेख के नेतृत्व में म0प्र0 के अभियोजन अधिकारी, एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों में अपराधियों को अधिक से अधिक सजा से दण्डित कराकर एक सभ्य समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगें।
श्री गिरधर जी पाण्डे महानिदेशक, नारकोटिक्स इंदौर ने "An overview of Drug trafficking with reference to Presursor Chemicals in India" विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने भारत में होने वाली नशीले पदार्थों की तस्करी के बारे में बताया। उन्होंने प्रिकरसर केमिकल के विषय में बताते हुए कहा कि हेरोइन, कोकीन जैसे नशीले पदार्थ के अवैध उपयोग को रोकने की आवश्यकता है एवं उन्होंने अपने सारगर्भित उद्बोधन में आतंकवाद और ड्रग स्मग्लिंग के आपस में संबंध पर भी प्रकाश डाला उन्होंने लोक अभियोजन संचालक श्री शर्मा को इस वेबिनार हेतु धन्यवाद् ज्ञापित करते हुए निवेदन किया कि नारकोटिक्स विभाग में भी एक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति करने की कृपा करें।
श्री उमेश श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों का अभियोजन संचालन एवं संचालन में आने वाली बाधाओं विषय पर व्याख्यान दिया। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध का विचार किस तरह किया जाना चाहिए जिससे अधिकतम सजा कराई जा सके, साथ ही उन्होंने ऐसे अपराधों के अभियोजन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया। श्रीवास्तव जी द्वारा एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों सेक्शन 32क, 50, 52 आदि की प्रक्रिया संबंधी संपूर्ण जानकारी प्रशिक्षणार्थियों से साझा की।
मोहम्मद अकरम शेख म0प्र0 राज्य समन्व्यक एन.डी.पी.एस. एक्ट/डीपीओ इंदौर ने “एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत् प्रक्रिया संबंधी आदेशात्मक प्रावधान” विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने अपने व्याख्यान में एन.डी.पी.एस. एक्ट के आदेशात्मक प्रावधानों के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बताया कि एन.डी.पी.एस. एक्ट के आदेशात्मक प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। यदि किसी एक भी प्रावधान का पालन करना रह जाए तो इसका प्रभाव संपूर्ण केस पर पड़ता है। जिसमें अभियुक्त की दोषमुक्ति होती है। इस संबंध में उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टान्त बताए गए।
श्री अशोक सोनी सेवानिवृत्त डीडीपी ने ''विचारपूर्ण जप्तशुदा ड्रग का निराकरण (धारा 52ए)'' विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने अपने व्याख्यान में धारा 52ए को समझाया साथ ही इस धारा के अंतर्गत् की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में न्याय दृष्टांतों के साथ विस्तार से बताया।
श्री नितेश कृष्णन, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, मंदसौर द्वारा पिट्स ए.डी.पी.एस एक्ट के प्रावधानों को एवं प्रिवेन्शन और डिटेन्शन के प्रावधानों पर चर्चा की गई।
प्रशक्षिण उपरांत सभी वक्ताओं के द्वारा प्रशिक्षुओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए तथा उनकी समस्या का समाधान किया गया।
प्रशिक्षण उपरांत श्रीमती मौसमी तिवारी, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी म0प्र0 के द्वारा आभार प्रकट किया गया। साथ ही उन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित कराने के लिए श्री पुरूषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन को धन्यवाद अर्पित किया कि उन्हीं के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संभव हो सका।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
प्रेस नोट 4
दुष्कर्मीयो का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण
1.शांतीलाल पिता बाबूलाल गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी बंजारी
2. इंदरसिंह पिता मोतीलाल गुर्जर उम्र 26 वर्ष निवासी देवली
3. अर्जुनसिंह पिता तोलाराम गुर्जर उम्र 25 निवासी मुबारिकपुर चिराटिया सभी थाना अवंतिपुर बडोदिया का दिनांक 14/08/2020 तक का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 26/02/2020 को शाम 06 बजे की करीब पीडिता और उसकी सास अपने खेत पर चने काट रही थी । तभी एक सफेद रंग की बोलेरो गाडी आई जिसमे लाडसिंह, शांतिलाल, इन्दरसिंह, अर्जुन आये। लाडसिंह ने जबरन हाथ पकडे शांतिलाल ने पैर पकडे और इन्दर सिंह ने मुंह दबाया और उसे उठाकर गाडी की पीछे वाली सीट पर डाल दिया । गाडी अर्जुन चला रहा था। पीडिता की सास चिल्लाई तो उसके साथ मारपीट की। आरोपीगण पीडिता को तराना ले गये। रास्ते में इन लोगों ने धमकी दी की अगर तू चिल्ला-चोंट करेगी तो तुझे जान से मार देंगे। तराना में पूराने सूने मकान पर एक रात रखा और चारों ने बारी-बारी से उसके साथ गलत काम किया। दूसरे दिन गाडी से सीहोर लेकर गये। लाडसिंह और शांतिलाल ने गाडी में कागज पर हस्ताक्षर कराये, फिर शाम को आष्टा में पुरानी लॉज में लेकर गये और बारी-बारी से गलत काम किया। उसके बाद चारों ने पीडिता को उज्जैन देवास गेट के पास किराये के मकान में ले जाकर रखा। पीडिता दिनांक 24/07/2020 को आई.जी. पुलिस के कार्यालय पहुँची जहां से उसे महिला थाने भेज दिया गया। महिला थाने से उसे अवंतीपुर बडोदिया थाने पर भेजा। जहां पीडिता ने घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। आज दिनांक 13/08/2020 को आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से आरोपीगण का दिनांक 14/08/2020 तक का पुलिस रिमाण्ड न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
प्रेस नोट 1
दुष्कर्मीयो को भेजा जेल
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दुष्कर्म के आरोपीगण
1.शांतीलाल पिता बाबूलाल गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी बंजारी
2. इंदरसिंह पिता मोतीलाल गुर्जर उम्र 26 वर्ष निवासी देवली
3. अर्जुनसिंह पिता तोलाराम गुर्जर उम्र 25 निवासी मुबारिकपुर चिराटिया
थाना अवंतिपुर बडोदिया को आज दिनांक 14/08/2020 को पुलिस थाना अवन्तिपुर बड़ोदिया द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से आरोपीगण को जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
प्रेस नोट 2
जान से मारने की नियत से हमला करने वाले दो ओर आरोपीयों को भी जेल भेजा
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपीगण
1. नसरूद्दीन पिता उम्मैद खॉ उम्र 61 वर्ष
2. ईस्लाम पिता बदरूद्दीन खॉ उम्र 39 वर्ष
निवासीगण नरोला को जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के अंदर था। उसके घर के सामने शीतला माता का ओटला है। वहां पर रास्ते व मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था। तभी फखरूद्दीन, पप्पू और कल्लू हाथ में फर्सी व तलवार लेकर आये और फरियादी को घर के अंदर से बाहर निकाला और बोले कि रास्तें में पत्थर क्यों डाल रखे है। इस बात को लेकर गलियां दी। गाली देने से मना करने पर आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी चिल्लाया तो विजय, धन्नजय, संजय आये तो आरोपीगण और उनके साथियों ने उनके साथ भी मारपीट की। सभी आरोपीगण ने एकमत होकर हमला किया तथा जान से खत्म करने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की थी। अनुसंधान के दौरान दिनांक 13/08/2020 को आरोपीगण को गिरफतार कर आज दिनांक 14/08/2020 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । जहां से उनका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
प्रेस नोट 3
स्थाई वारंटी को जेल भेजा
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी बाबू पिता देवाजी निवासी दौलतपुर का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 31/01/2009 को वन अपराध के आरोपी बाबू का न्यायालय ने स्थार्इ वारंट जारी किया था। आरोपी करीब 11साल से उक्त प्रकरण में फरार चल रहा था। आज दिनांक 14/08/2020 को थाना अवंतिपुर बडोदिया पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से आरोपी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
प्रेस नोट 4
257 किलो डोडा चूरा उपलब्ध कराने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर । न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी तूफान सिंह पिता रूघनाथ सिंह निवासी ग्राम नारिया खुर्द थाना श्यामगढ़ जिला मंदसौर का जमानत आवेदन पत्र मंगलवार को निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी तूफान सिंह द्वारा आरोपी नाहर सिंह व धीरप सिंह को प्रकरण में जप्तशुदा 257 किलो 400 ग्राम डोडा चूरा उपलब्ध कराया गया था। विवेचना के दौरान प्रकरण में आरोपी तूफान सिंह को दिनांक 26 जून 2020 को फॉर्मल गिरफ्तार किया गया था। दिनांक 28 अगस्त 2019 को सरकारी बलड़ें पर जंगल में कंकडेल झलारा जोड़ के पास संदिग्ध अवस्था में पड़ी एक सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो पिकअप क्रमांक एमपी 14 जी सी 0508 से पुलिस थाना बड़ोद में पदस्थ उप निरीक्षक सुशील वर्मा ने 13 बोरियों में भरा कुल 257 किलो 400 ग्राम डोडा चूरा विधिवत जप्त किया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान दिनांक 18 जून 2020 को आरोपी नाहर सिंह को तथा दिनांक 22 जून 2020 को आरोपी धीरप सिंह को गिरफ्तार किया गया था।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर