बजाज फायनेस के कर्मचारी से मिलकर की थी फर्जी लोन निकलने की साजिश
गुना। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना में बजाज फायनेंस में फर्जी तरीके से लोन निकलवाने में से एक आरोपी कपिल किरार पुत्र जगदीश किरार निवासी ग्राम झागर को गिरफ्तार कर पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति सविता बजाज द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना ने आरोपी को जेल भेज दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि आवेदक संतोष वर्मा मैनेजर बजाज फायनेस लिमिटेड ए.बी. रोड़ गुना ने थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि वीरेन्द्र किरार पुत्र श्री मथुरालाल किरार एवं कपिल किरार पुत्र जगदीश किरार निवासीगण झागर थाना बमौरी द्वारा संरक्षक अरविंद किरार पुत्र रामस्वरूप किरार आर्य मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक की दुकान लक्ष्मीगंज के द्वारा मिलकर सरकारी दस्तावेजो में हेरफेर व फर्जीवाड़ा कर हमारी बजाज फायनेंस कम्पनी शाखा गुना में बजाज फायनेस का कर्मचारी जो आर्य मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक की दुाकन लक्ष्मीगंज पर हमारा कर्मचारी शिवम यादव पुत्र सुरेश निवासी एवन कॉलोनी गुना से मिलकर इन सभी लोगो ने एक राय होकर हमारी बजाज फायनेंस कंपनी के लोगो से मिलकर उनके दस्तावेज में हेराफेरी कर हमारी फायनेंस से अवैध तरीके से लोन निकलवाया गया हैं। जिन व्यक्तियों के नाम से लोन निकलवाये गये है उन लोगो के नाम निम्नानुसार हैं 1. विनोद पुत्र मथुरालाल अहिरवार 22000 एल.ई.डी. 2. निरंजन सिंह पुत्र रामगोपाल धाकड़ 36490 एल.ई.डी. 3. जमुनालाल पुत्र काशीलाल लोधा 28000 एल.ई.डी. 4. यशपाल सिंह पुत्र गुलाब सिंह चौहान 30000 एल.ई.डी. 5. जिनेश जैन पुत्र बाबूलाल जैन 65000 एल.ई.डी. 6. परमानंद पुत्र हरि सिंह मीना 32000 एल.ई.डी. 7. धिमन पुत्र देवपाल सिंह यादव 28000 एल.ई.डी. कुल योग 241490/- जिन व्यक्तियों से लोन निकलवाये गये हैं उन लोगो को उन लोगो के नाम से लोन निकलवाने के बारे में कोई जानकारी तक नहीं हैं। उक्त लोगो से संपर्क कर पूछताछ किया तो उनके द्वारा कोई लोन नहीं लिया गया बताया। इस तरह उक्त लोगो द्वारा कंपनी के कर्मचारी शिवम यादव के साथ मिलकर फर्जी तरीके से अवैध लोन कराया गया हैं उक्त रिपोर्ट पर से कंपनी में धोखाधड़ी जालसाजी करने वाले कर्मचारी व उनके साथ उक्त आरोपीगण वीरेन्द्र किरार, कपिल किरार एवं अरविंद किरार निवासीगण ग्राम झागर बमौरी के विरूद्ध कोतवाली गुना में अपराध क्रमांक 192/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।