शिवपुरी|न्यायालय खनियाधाना ने 60 लीटर पेट्रोल का कैन में परिवहन करके ले जाने के जुर्म में दो लोगों को एक-एक साल का सश्रम कारावास और पांच-पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार एएसआई अशोक शर्मा ने 2 मार्च 2015 को मुखबिर की सूचना पर खनियांधाना थाने के सामने वाहन चेकिंग में पेट्रोल पंप की ओर से आ रहे बाइक सवार दो व्यक्तियों को रोका। चेकिंग की तो एक प्लास्टिक की कैन में 60 लीटर पेट्रोल भरा था। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी कल्याण सिंह एवं फूल सिंह जाटव को 1-1 साल का सश्रम कारावास एवं जुर्माना लगाया।
पेट्रोल के अवैध परिवहन पर एक साल की कैद / Shivpuri News
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